नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई को आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी. सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और शोवन चटर्जी को हाउस अरेस्ट में भेजा गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा मामला अब हाई कोर्ट के 5 जजों की बेंच देख रही है. सभी पक्षों को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए.
क़ौमी पत्रिका ब्युरो, नई दिल्ली 25 मई : सीबीआई की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य की अराजक परिस्थितियों पर दलील दी. उन्होंने कहा, “17 मई को मुख्यमंत्री खुद सीबीआई के ऑफिस में आकर बैठ गईं. हज़ारों लोग जमा होकर सीबीआई ऑफिस पर पथराव कर रहे थे. राज्य के कानून मंत्री निचली अदालत परिसर में जाकर बैठे थे. सरकारी वकील को जमानत का विरोध करने से रोकने की कोशिश हुई. सीबीआई अधिकारियों के लिए कोर्ट जाकर तथ्य रखना असंभव बना दिया गया. इन्हीं हालात में निचली अदालत से चारों को बेल मिल गई. हम उस दिन हुई कोर्ट की पूरी कार्रवाई को निरस्त करार देने की मांग कर रहे हैं.”