नेशनल डेस्क: दक्षिण अफ्रीका जल्द ही उन विदेशी नागरिकों के लिए एक points-based system, Work Visa और परमिट प्रणाली लागू करने जा रहा है, जो विदेशी कंपनियों के लिए दूर से काम करते हुए देश में रहना चाहते हैं। गृह मामलों के मंत्री लियोन श्रेइबर ने घोषणा की कि इस नई प्रणाली के तहत वीज़ा नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे अगले 30 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा।
इस प्रणाली के तहत, ऐसे व्यक्तियों को दक्षिण अफ्रीका में रहने की अनुमति होगी, जो किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं और वेतन पा रहे हैं। इसके साथ ही वे अपनी विदेशी आय स्थानीय स्तर पर खर्च कर सकेंगे। श्रेइबर ने इसके लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा, “दूसरे देश में काम कर रहे व्यक्ति अब अपने डॉलर, येन, यूरो, पाउंड या रेनमिनबी को धूप वाले दक्षिण अफ्रीका में खर्च कर सकेंगे।” हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन दूरस्थ श्रमिकों को तब तक स्थानीय कर एजेंसी के साथ पंजीकरण नहीं करना पड़ेगा, जब तक वे साल में छह महीने से अधिक समय तक दक्षिण अफ्रीका में नहीं रहते।
डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य श्रेइबर ने बताया कि नया रिमोट-वर्किंग वीज़ा एक बेहद आकर्षक सौदा है। उन्होंने कहा, “दक्षिण अफ्रीका इन डिजिटल खानाबदोशों को रोजगार देने का कोई खर्च नहीं उठाता, फिर भी हमें सभी आर्थिक लाभ मिलते हैं।”
गृह मंत्रालय पहले से ही जटिल वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए काम कर रहा है। वीज़ा आवेदन प्रसंस्करण में होने वाली देरी, जो कभी एक साल से ज्यादा समय तक चलती थी, अब आधी हो गई है। इसके बावजूद, कई आवेदक अपनी वीज़ा प्रक्रिया में देरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।
