नयी दिल्ली, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लक्ष्यों लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, दक्षता में सुधार और सतत विकास को बढ़ावा देने के अनुरूप केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं (सीसीएसपी) के लिए कई छूट की शुरुआत की है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि क्रमश: गुरुवार को जारी अधिसूचना और शुक्रवार को जारी परिपत्र संख्या संख्या 75/2024-सीमा शुल्क (एनटी) 07 नवंबर-2024 और परिपत्र संख्या 22/2024-सीमा शुल्क 08 नवंबर-2024 के अंतर्गत भंडारण वस्तुओं के बीमा के लिए दिनों की संख्या आधी कर दी गयी है।
सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन 2009 के अनुसार अब तक व्यवस्था थी कि कार्गो की हैंडलिंग के संदर्भ में सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं (सीसीएसपी) को सीमा शुल्क क्षेत्रों में संग्रहित वस्तुओं का 10 दिनों की अवधि के लिए बीमा करना आवश्यक था। व्यापार सुविधा उपाय के रूप में इसे घटाकर 05 दिन करने का निर्णय लिया गया है। इससे लागत कम करके संस्थाओं के लिए नकदी प्रवाह में वृद्धि होगी।