नई दिल्ली। सरकार ने पान मसाला और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं पर अपनी मशीन का पंजीकरण न कराने पर एक अक्टूबर से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने जाने की घोषणा की। जुर्माना उन विनिर्माताओं पर लगाया जाएगा, जो अपनी ‘पैकिंग मशीनरी’ को जीएसटी प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराने में विफल रहते हैं।
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