Umar Khalid News: 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शलिंदर कौर की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की है।
उमर खालिद पर हिंसा भड़काने का कोई आरोप- वकील
उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने अदालत में यह तर्क दिया कि खालिद पर धन जुटाने का कोई आरोप नहीं है। वकील ने दलील दी कि खालिद लंबे समय से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में हैं और बाकी चार सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। उन्होंने समानता के आधार पर खालिद के लिए भी जमानत की मांग की।
गांधीवादी सिद्धांतों का हवाला
उमर खालिद के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया भाषण ही उनके खिलाफ मुख्य साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है। इस भाषण में खालिद ने गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम का शांतिपूर्ण विरोध करने की बात कही थी। वकील ने जोर देकर कहा कि इस भाषण में कहीं भी हिंसा भड़काने की बात नहीं की गई।
लंबे समय से जेल में बंद खालिद
सितंबर 2020 में उमर खालिद को दिल्ली दंगों की साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा, और यूएपीए सहित अन्य गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में बंद हैं। यह दूसरी बार है जब खालिद ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। मार्च 2022 में ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, और अक्टूबर 2022 में हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया था।अब, शुक्रवार को हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सभी दलीलें पूरी हो गई हैं। अदालत ने अगली सुनवाई 17 दिसंबर को तय की है।