उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कम हाजिरी वाले कानून के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की उस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिया, जिसमें कानून के छात्रों के लिए जरुरी हाजिरी के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती दी गई थी।अदालत ने अपने आदेश में कहा, “नोटिस जारी करके 21 जुलाई तक जवाब दें। इस बीच विवादित फैसले के पैराग्राफ 249 का असर और ऑपरेशन रुका रहेगा। यह आगे भी हालांकि लागू रहेगा।” पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश उच्च न्यायालय को उनके सामने लंबित मामलों में हाजिरी की जरूरतों से जुड़े ऐसे ही मामलों पर स्वतंत्र फैसला करने से नहीं रोकेंगे।
Keep Reading
Add A Comment

