हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों पर स्टांप शुल्क समाप्त कर दिया गया है। कलेक्टर दरों में हाल में हुई वृद्धि पर विपक्षी इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) द्वारा बुधवार को लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए सैनी ने कहा, ‘‘आज से स्टांप ड्यूटी शून्य हो जाएगी।’’ यह आदेश प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत खरीदी गई सभी संपत्ति पर लागू होगा। सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष संशोधित कलेक्टर दर पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कलेक्टर दर वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसी संपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है। संपत्ति खरीदते समय पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क इन्हीं दरों पर आधारित होते हैं। सैनी ने सदन को बताया कि राज्य के कुल 2,46,812 खंडों में से 72.01 प्रतिशत में कलेक्टर दर में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
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