केजरीवाल पर यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो शेयर करने के मामले में 2018 में यह केस दर्ज हुआ था. दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को रद्द करने से इनकार कर दिया था. इसी के खिलाफ केजरीवाल SC पहुंचे हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मानहानि से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी गलती मानी है. केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो रीट्वीट करने के मामले में दर्ज मानहानि केस निरस्त करने की भी अपील की है. इसक मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी. तब तक निचली अदालत की कार्यवाही स्थगित रहेगी.
दरअसल, केजरीवाल पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो वाले एक ट्वीट को रीट्वीट करने के मामले में 2018 में यह केस दर्ज हुआ था. उस वीडियो में विकास सांकृत्यन नाम के व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बातें कही गई थीं. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया था कि ट्वीटर पर केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ कही गई अपमानजनक बातों की पुष्टि किए बिना उसे रीट्वीट किया और करोडों लोगों तक फैलाया.
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