Delhi Chhath Puja 2024: दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना घाट पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बुधवार, 6 नवंबर 2024 को यमुना के किनारे छठ पूजा करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यमुना के प्रदूषित पानी में श्रद्धालुओं को पूजा करने देना मुमकिन नहीं है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष को सुनने के बाद निर्णय सुनाया और यमुना में पूजा करने की अनुमति नहीं दी।
यमुना की खराब हालत को देखकर लिया फैसला
अदालत ने अपने फैसले में यमुना की खराब हालत का हवाला देते हुए कहा कि बीते समय में यमुना में स्नान करने वाले एक व्यक्ति को ICU में भर्ती कराना पड़ा था। इस घटना का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसे हालात में यमुना में पूजा करने की इजाजत देना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा।
2023 में भी नहीं मिली थी यमुना पर छठ पूजा की अनुमति
यह पहली बार नहीं है जब छठ पूजा के लिए यमुना किनारे इजाजत देने से इनकार किया गया हो। पिछले वर्ष 2023 में भी यमुना के पानी में बड़े पैमाने पर प्रदूषण के कारण हाई कोर्ट ने छठ पूजा पर रोक लगाई थी। तब जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि यमुना में प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध आवश्यक है। अदालत के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अपील करनी पड़ी थी। छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन अदालत के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने भी यमुना के तट पर पूजा करने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। छठ पूजा पूर्वांचल समेत पूरे देश में आस्था का प्रमुख पर्व है, जिसमें श्रद्धालु उगते और डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं, और यह सबके कल्याण के लिए मनाया जाता है।