कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के मामले में आईपीएस अधिकारी विकास कुमार के निलंबन पर सवाल उठाए हैं। इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।वरिष्ठ अधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा ने अदालत में तर्क दिया कि राज्य सरकार का निलंबन आदेश साक्ष्य या प्रक्रियागत प्रक्रिया पर आधारित नहीं था, बल्कि एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख विसंगतियों से भरा है और निलंबन आदेश असंगत और मनमाने प्रतीत होते हैं।
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