मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को घोषणा की कि वह जल्द ही जमा खातों और सेफ डिपॉजिट लॉकर के मामले में ग्राहक की मृत्यु के बाद नॉमिनी के दावों के निपटारे के लिए एकसमान नियम और प्रक्रिया स्थापित करेगा। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद जारी नियामक और विकासात्मक नीतियों से संबंधित बयान में कहा गया कि नॉमिनी की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को दावों के निपटान या सामान प्राप्त करने में न्यूनतम असुविधा हो।
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