नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अपनी ही बेटी की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा पर रोक संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा।
उच्चतम न्यायालय में यात्रा पर पाबंदी का विषय तब आया है जब एक विशेष अदालत ने अगले तीन महीने में 10 दिन के लिए स्पेन एवं ब्रिटेन की यात्रा करने के मुखर्जी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। सीबीआई ने विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। मुखर्जी ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने एजेंसी को नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुखर्जी द्वारा दायर अपील पर उसका जवाब मांगा। बोरा की हत्या का मामला सामने आने के बाद मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था। मई 2022 में उच्चतम न्यायालय ने मुखर्जी को जमानत दी थी।