नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के पंजाब के खडूर साहिब से सांसद के रूप में निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दावा किया कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और इसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो।
Keep Reading
Add A Comment