नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत शर्तों में ढील दी, जिनके तहत उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना था।न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह कहते हुए जमानत शर्तों में ढील दी कि उनकी कोई जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता नियमित रूप से सुनवाई में हिस्सा लेंगे। उच्चतम न्यायालय ने 22 नवंबर को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे थे।
Trending
- Qaumi Patrika, Thursday , 12th December 2024
- डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो का उपहास उड़ाया, उन्हें ‘कनाडा का गवर्नर’ कहा
- केजरीवाल ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी AAP
- अक्षय कुमार ने शुरू की ‘भूत बंगला’ की शूटिंग, 2026 में रिलीज होगी फिल्म
- Women’s Cricket League: सलीम उस्मानी और नीरू कपूर एकादश की जीत
- Hockey Competition: रूबी, खुशी और पीतांबरी के गोल से लखनऊ बना चैंपियन, फाइनल में अयोध्या मंडल को 3-0 से हराया
- धनखड़ को पद से हटाने के प्रस्ताव संबंधी नोटिस पर राज्यसभा में हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित
- आबकारी नीति मामले : सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत शर्तों में दी ढील