नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट मंगलवार, 16 जुलाई को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव राव की अदालत में पेश की गई। इसके बाद अदालत ने विभव कुमार को 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विभव कुमार, जो न्यायिक हिरासत में हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए। मजिस्ट्रेट ने उनकी हिरासत की अवधि 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। 30 जुलाई को विभव कुमार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, जहां आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का निर्णय लिया जाएगा। चार्जशीट में 50 गवाहों के बयान शामिल हैं।

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आप सांसद स्वाति मालीवाल ने 13 मई को आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट की। 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपराधों की गंभीरता और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना के कारण 27 मई, 7 जून और 12 जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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विभव कुमार पर कई आरोप लगे हैं, जैसे गलत तरीके से रोकना, महिला की गरिमा को अपमानित करने के इरादे से हमला करना, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना, आपराधिक धमकी देना, महिला की विनम्रता का अपमान करना, गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना, सबूत नष्ट करना और गलत जानकारी प्रदान करना।

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कथित तौर पर, विभव कुमार ने अपने फोन को फॉर्मेट करने और डेटा को अपनी मां के फोन में ट्रांसफर करने की कोशिश की थी। उन्होंने केजरीवाल के आवास और अपने आवास पर सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों के साथ अपने फोन का पासवर्ड साझा करने से इनकार कर दिया। मालीवाल और विभव कुमार के अलावा, मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा कर्मचारी भी गवाह के रूप में कार्य करेंगे।

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