नई दिल्ली। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक। एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया।
ईडी ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक नये हलफनामे में कहा कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई। यहां तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को हिरासत में होने पर अपने खुद के प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है।