नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सतेंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी.
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि मामले की आंशिक सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने की थी, जिसके बाद मामले को टाल दिया गया. मामला सोमवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था. सिंघवी ने अदालत से जस्टिस एएस बोपन्ना की अनुपस्थिति के कारण मामले को स्थगित करने का आग्रह किया. हालांकि जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि अंतरिम आदेश को लंबे समय तक लंचित नहीं रखा जा सकता. शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह हफ्तों के लिए सशर्त जमानत दी थी, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई.
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था. सिंघवी ने अदालत से जस्टिस एएस बोपन्ना की अनुपस्थिति के कारण मामले को स्थगित करने का आग्रह किया. हालांकि जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि अंतरिम आदेश को लंबे समय तक लंचित नहीं रखा जा सकता. शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह हफ्तों के लिए सशर्त जमानत दी थी, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई.