प्रयागराज. जिला अदालत ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले आरोपी आनंद गिरि को तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने आनंद गिरि की ओर से नरेंद्र गिरि और उनके बीच हुई बातचीत की अदालत में पेश हुई सीडी की प्रति देने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी. आनंद गिरि ने सीबीआई की ओर से पेश इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को उपलब्ध कराने की अर्जी दाखिल की थी. वहीं गुरुवार को महंत रवींद्र पुरी की होने वाली गवाही टल गई है. अब मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी.
जिला अदालत में महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अंजू कन्नौजिया की अदालत कर रही है. मामले में चल रहे ट्रॉयल के दौरान अभियोजन की ओर से आत्महत्या से पहले नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि के बीच हुई बातचीत का ऑडियो और वीडियो की पेन ड्राइव पेश की गई. जिसकी शिनाख्त रवींद्र पुरी से कराई गई.
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि आज रवींद्र पुरी गवाही के लिए पेश हुए थे, लेकिन अदालत ने सुनवाई को 16 अगस्त के लिए टाल दिया है.
फांसी पर लटका मिला था शव
बता दें कि 20 सितंबर 2021 को महंत नरेंद्र गिरि मठ के कमरे में रस्सी के फंदे से लटके मिले थे. वहां कई पन्नों का सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया था. नोट के मुताबिक नरेंद्र गिरि के पुराने शिष्य आनंद गिरि, बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और बेटे संदीप तिवारी पर उकसाने का आरोप लगा था. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था. साथ ही शासन ने इस प्रकरण की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी.