सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फिर से सुनवाई कर रह है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। अगर उच्चतम न्यायालय ‘वक्फ बाय यूजर’ के बारे में कुछ कहेगा, तो इसका क्या परिणाम होगा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा।केंद्र के समय मांगने पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता।
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- Qaumi Patrika, Saturday , 19th April 2025