दिल्ली उच्च न्यायालय ने भोजनालय और आवास संबंधी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले राष्ट्रीय राजधानी के जनपथ स्थित ली मेरिडियन होटल के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से प्राधिकारियों को रोक दिया है। उच्च न्यायालय ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग) को निर्देश दिया कि वह होटल ली मेरिडियन का संचालन करने वाली ‘सी जे इंटरनेशनल लिमिटेड’ के ‘भोजनालय लाइसेंस’ और ‘आवास लाइसेंस’ के नवीकरण के आवेदन पर स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस पर जोर दिए बिना कार्रवाई करें।
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- Qaumi Patrika, Saturday , 19th April 2025