दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल अप्रैल में निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद निर्वाचन आयोग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने के मामले में डेरेक ओ ब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले समेत तृणमूल कांग्रेस के 10 नेताओं को मंगलवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने तृणमूल नेताओं शांतनु सेन, डोला सेन, नदीमुल हक, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, अबीर रंजन विश्वास और सुदीप राहा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। तृणमूल के नौ नेता अदालत के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए। विवेक गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। अदालत ने उन पांच नेताओं को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जो वर्तमान सांसद हैं। शेष को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर राहत दी गई। जमानत देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि आरोपपत्र आरोपियों की गिरफ्तारी के बिना ही दाखिल किया गया था।
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