दिल्ली की एक अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े बहुचर्चित धन शोधन मामले में अपना फैसला फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया है। यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। अदालत 29 जुलाई को इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी कि उसे आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों को आधिकारिक तौर पर लेना चाहिए या नहीं।ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार के पास ‘यंग इंडियन’ के 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्ति को धोखे से हड़प लिया। आरोप पत्र में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं।
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