दिल्ली की एक अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े बहुचर्चित धन शोधन मामले में अपना फैसला फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया है। यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। अदालत 29 जुलाई को इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी कि उसे आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों को आधिकारिक तौर पर लेना चाहिए या नहीं।ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार के पास ‘यंग इंडियन’ के 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्ति को धोखे से हड़प लिया। आरोप पत्र में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं।
Trending
- आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन, जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग
- पटाखों पर रोक को लेकर SC में जोरदार बहस, CJI सूर्यकांत बोले-पूरी रोक लगी तो दिन में फोड़ने लगेंगे पटाखे
- India’s Economic Growth: IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, 2026-27 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था
- Nainital Tourism: दिल्ली में आंदोलन का असर नैनीताल के पर्यटन पर, होटल खाली; कैंचीधाम रजिस्ट्रेशन पर भी असमंजस
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि केस के ट्रायल पर रोक; चार हफ्ते में जवाब तलब
- UPI MDR Rules: दिवाली तक टला UPI पेमेंट पर MDR का नया नियम, जानें अब कब होगा लागू
- Qaumi Patrika Hindi, 12 October 2026
- Qaumi Patrika Hindi, 11 Oct 2026

