उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द करने संबंधी कर्नाटक सरकार की याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
शीर्ष अदालत ने कुछ आरोपियों की ओर से पेश वकीलों से एक सप्ताह के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। पीठ राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय ने उक्त फैसले में दर्शन और सह-आरोपियों को जमानत दी थी।