चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें मतदाताओं की सहमति के बिना मतों को मतादाता सूची से हटा देने का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग ने गांधी द्वारा मतों को बिना मतदाताओं की सहमति के मतदाता सूची से हटा देने के गुरुवार के आरोपों के खिलाफ जारी एक बयान में कहा, राहुल गांधी के आरोप गलत और निराधार हैं। बयान में कहा गया है कि किसी भी मत को किसी भी सदस्य द्वारा ऑनलाइन हटाया नहीं जा सकता। मतदाता को उसका पक्ष सुनने का अवसर दिये बिना उसे मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता।आयोग ने कहा, “अलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 में कुछ मतदाताओं के नाम हटाये जाने के असफल प्रयास किये गये थे और इस मामले में आयोग के अधिकारियों ने जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अलंद विधानसभा क्षेत्र से 2018 में भाजपा के सुभाष गुट्टेदार ने और 2023 में कांग्रेस के बी आर पाटिल ने चुनाव जीता था। गौरतलब है कि श्री गांधी ने गुरूवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयोग पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाये जाने जैसे कई आरोप लगाये हैं।
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