पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली के पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को लगभग 5.72 करोड़ रुपये (ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में AU$812,397.50 + AU$82,000) वापस करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया के फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए ‘प्रॉपर्टी सेटलमेंट’ के आदेश भारत में लागू नहीं होंगे, क्योंकि यह भारतीय कानूनों के हिसाब से खासकर हिंदू मैरिज एक्ट के विपरीत है।
धवन और आयशा (ऑस्ट्रेलियाई नागरिक) की शादी 2012 में हुई थी, लेकिन 2021 में अलगाव के बाद 2023 में दिल्ली कोर्ट ने ‘क्रूरता’ के आधार पर तलाक दे दिया। तलाक के बाद ऑस्ट्रेलियाई फैमिली कोर्ट ने ‘प्रॉपर्टी सेटलमेंट’ के तहत धवन को ऑस्ट्रेलिया में दो प्रॉपर्टी (बेरविक और क्लाइड नॉर्थ) की बिक्री से मिली रकम का बड़ा हिस्सा आयशा को देने का आदेश दिया था। भारतीय कानून में ऐसी संपत्ति का ‘मैरिटल पूल’ बनाकर 60% तक पत्नी को देने का कोई प्रावधान नहीं है।

