उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक मामलों में घिरे लोगों को गन लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा दिए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने 26 मई तक जोनवार, जिलावार और थानावार ऐसे लोगों की सूची पेश करने का आदेश दिया है, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं लेकिन फिर भी उन्हें शस्त्र लाइसेंस और सुरक्षा मुहैया कराई गई है। कोर्ट ने जिन नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया उनमें बृजभूषण शरण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह और विनीत सिंह जैसे प्रभावशाली नेताओं के नाम शामिल हैं।
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