कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद करने और रेल सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि “मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।” अदालत ने स्पष्ट किया कि मेट्रो और अन्य ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह रोकने तथा उनके संचालन को नियंत्रित करने के बीच अंतर है।
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