दीपावली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को सीमित राहत दी है। शीर्ष अदालत ने 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के दौरान केवल हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इस वर्ष दीपावली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। अदालत ने साफ किया है कि 9 नवंबर 2026 से पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा।
सुबह और रात के तय समय में ही जला सकेंगे पटाखे
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक ही हरित पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके अलावा किसी अन्य समय पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

