मध्यप्रदेश के महू छावनी परिषद ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार की एक रहवासी संपत्ति पर रहने वालों और कानूनी वारिसों को बिना इजाज़त निर्माण का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि छावनी बोर्ड के अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि तीन दिनों के अंदर भवन को गिरा दिया जाए। फरीदाबाद में अल फलाह ग्रुप द्वारा चलाई जाने वाली अल फलाह यूनिवर्सिटी, 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट के मामले में जांच का केंद्र बन रही है।
इस धमाके में 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। कैंटोनमेंट इंजीनियर एच एस कलोया ने कहा, “हमने मरहूम मौलाना हम्माद के घर को नोटिस जारी किया है, जो जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता हैं। नोटिस के मुताबिक, विभाग ने पहले भी 1996 और 1997 में कैंटोनमेंट्स एक्ट, 1924 के संबंधित धाराओं के तहत कई बार बिना इजाजत किए गए निर्माण को हटाने का निर्देश दिया था।”

