नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच हिंसा के आरोपियों पर कल तक बुलडोजर नहीं चलेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बुधवार तक कार्रवाई ना करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। बता दें कि बहराइच दंगों के आरोपियों की ओर से यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले के तीन आरोपियों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया।