हिंदू पक्ष के हक में वाराणसी की जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि, 7 दिन के अंदर बैरिकेडिंग कराएं. अब तहखना में नियमित पूजा की जाएगी. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा करवाई जाएगी.
वहीं कोर्ट के आदेश को हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है. नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था.
बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था. जिसपर आज फैसला आया है.
जानकारी के अनुसार, इस केस में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ को उस वक़्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था. जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए.