वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार, 20 मई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी संपत्तियों की पहचान का मुद्दा प्रमुखता से उठा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मस्जिदों में मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं चढ़ता, बल्कि वक्फ संपत्तियों से प्राप्त आय से मस्जिदों का प्रबंधन होता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने जवाब दिया कि उन्होंने दरगाहों का दौरा किया है और वहां भी चढ़ावा चढ़ते देखा है।
Keep Reading
Add A Comment