कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7.6 करोड़ से अधिक सदस्य ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू कर दी है, जो अब उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। इस नई सुविधा के तहत, EPFO मेंबर बिना नियोक्ता के सत्यापन या EPFO की मंजूरी के, अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता/माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, आदि को ऑनलाइन सुधार सकेंगे। यह सुविधा 18 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है।
किसे मिलेगा इसका लाभ?
यह सुविधा उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी हुआ है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2017 के बाद आधार से लिंकिंग अनिवार्य हो गई थी। UAN का आधार से लिंक होना इस सुविधा का मुख्य शर्त है। ऐसे सदस्य जिनका UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ था, उन्हें भी कुछ खास शर्तों के तहत अपनी जानकारी सुधारने की सुविधा मिलेगी।
पहले कर्मचारियों को नियोक्ता से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी और इसके लिए सहायक दस्तावेज़ भी चाहिए होते थे। अब इस पूरी प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। अब कर्मचारी बिना नियोक्ता की मदद के अपनी व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव कर सकते हैं। यह बदलाव सीधे EPFO पोर्टल पर किया जा सकेगा। इसके अलावा, अब कर्मचारियों को ऐसे सुधारों के लिए किसी प्रकार के सहायक दस्तावेज भी नहीं देने होंगे।
एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार यह है कि जिन कर्मचारियों का EPF खाता आधार से जुड़ा हुआ है, वे बिना नियोक्ता के हस्तक्षेप के अपने EPF ट्रांसफर क्लेम को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए Aadhaar OTP (One Time Password) का उपयोग किया जाएगा। पहले कर्मचारियों को अपने EPF क्लेम को नियोक्ता द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी।