दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक निवासी को गिरफ्तार करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक को एक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के वकील को नोटिस जारी कर पूर्व में निर्देशित जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। 20 मार्च को उपलब्ध कराए गए पीठ के आदेश में कहा गया है, “…पुलिस आयुक्त/उत्तर प्रदेश के डीजीपी रिपोर्ट दाखिल करें।”
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