नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की उस याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में जमानत मांगी गई है।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने हुसैन की उस याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें परिस्थितियों में व्यापक बदलाव के अभाव में हुसैन की जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के तीन दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। हुसैन ने अपनी याचिका में कहा कि मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से 20 से अब तक पूछताछ हो चुकी है तथा वह पिछले चार साल नौ महीने से जेल में है।

