रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की ओर से विभिन्न परियोजना कार्यों के लिए नियोजित आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल)को 10 लाख रूपये की बीमा सुविधा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
समूह (टर्म) बीमा योजना के तहत आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल) की किसी भी प्रकार की मृत्यु पर उनके परिवार या निकट संबंधियों को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये मूल्य की बीमा राशि प्रदान की जायेगी।
रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि खतरनाक कार्य स्थलों, खराब मौसम , दुर्गम इलाकों और पेशे की वजह से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे वाली स्थितियों में तैनात सीपीएल के जीवन के गंभीर जोखिम को ध्यान में रखते हुए और उनके नियोजन काल के दौरान हुई मौतों पर विचार करते हुए मानवीय आधार पर बीमा कवरेज का प्रावधान सीपीएल के लिए मनोबल बढ़ाने वाला एक ठोस कदम साबित होगा।
यह योजना देश के भीतरी और दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले सीपीएल के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े एक उपाय के रूप में काम करेगी। इससे उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने में काफी मदद मिलेगी।