नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में आरोपी राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एक विशेष अदालत के बुधवार को कई शर्तों के साथ जेल से रिहा करने का आदेश दिया।इसके बाद उन्हें करीब छह माह बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को संजय सिंह को जमानत देते हुए कहा था,“ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।”इस आदेश के मद्देनजर राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने (बुधवार को) दो लाख रुपये का मुचलके की शर्त के अलावा संजय सिंह को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने, देश छोड़कर बाहर नहीं जाने और इस मुकदमे में अपनी भूमिका को लेकर कोई बात नहीं करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा अदालत ने उन्हें दिल्ली के बाहर जाने की स्थिति में अपना कार्यक्रम इस मुकदमे के जाँच अधिकारी से साझा करने की शर्त लगाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की (शीर्ष अदालत की) पीठ ने दो अप्रैल को आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर की थी।