सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में मशहूर पहलवान सुशील कुमार की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर युवा पहलवान सागर धनकड़ की हत्या का आरोप है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत प्रदान की थी।4 मई, 2021 को सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में संपत्ति विवाद को लेकर जूनियर पहलवान सागर धनकड़ और उनके साथियों पर घातक हमला करने का आरोप लगाया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल सागर धनकड़ की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को हिरासत में लिया था।
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