उच्चतम न्यायालय ने भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता की मांग करने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा की जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और निवेशक जागरूकता के लिए अंतिम लाभार्थी मालिकों (यूबीओ) के विवरण के साथ-साथ वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य करने की मांग वाली सुश्री मोइत्रा की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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- Qaumi Patrika, Wednesday, 2nd July 2025
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