उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को फोन टैपिंग मामले में आरोपी तेलंगाना के विशेष आसूचना ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी. प्रभाकर राव को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राव को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और कहा कि उनका पासपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराया जाए।
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