सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना के दौरान मतों की इलेक्ट्रॉनिक गिनती कराये जाने के अलावा वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों की हाथ से शत-प्रतिशत गिनती किये जाने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने संबंधी याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 अगस्त, 2024 के फैसले के खिलाफ हंस राज जैन की याचिका पर विचार कर रही थी।
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