सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना के दौरान मतों की इलेक्ट्रॉनिक गिनती कराये जाने के अलावा वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों की हाथ से शत-प्रतिशत गिनती किये जाने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने संबंधी याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 अगस्त, 2024 के फैसले के खिलाफ हंस राज जैन की याचिका पर विचार कर रही थी।
Trending
- अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का 21 अक्टूबर से होगा आगाज, 24 देशों के कलाकारों की भागीदारी की उम्मीद
- QAUMI PATRIKA HINDI, 14 OCTOBER 2026
- Qaumi Patrika Hindi, 13 October 2026
- आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन, जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग
- पटाखों पर रोक को लेकर SC में जोरदार बहस, CJI सूर्यकांत बोले-पूरी रोक लगी तो दिन में फोड़ने लगेंगे पटाखे
- India’s Economic Growth: IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, 2026-27 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था
- Nainital Tourism: दिल्ली में आंदोलन का असर नैनीताल के पर्यटन पर, होटल खाली; कैंचीधाम रजिस्ट्रेशन पर भी असमंजस
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि केस के ट्रायल पर रोक; चार हफ्ते में जवाब तलब

