हाईकोर्ट ने स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के ग्राहक को आवश्यकता पर गैरजिम्मेदाराना और असंवेदनशील व्यवहार के आरोप में बार एसोसिएशन के पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। बीमा कंपनी ने आदेश का अनुपालन किया, जिसके बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।
सोमवार को हुई सुनवाई में बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि उन्होंने ग्राहक को पॉलिसी के अनुसार उपचार के लिए आर्थिक मदद कर दी है। इसको आधार मानते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिका निस्तारित कर दी।
Trending
- Qaumi Patrika, Sunday , 23rd March 2025
- Bihar Day : आमिर खान ने लिट्टी चोखा को दिलाई देशभर में पहचान! जानिए…
- झारखंड: फ्लाईओवर निर्माण के विरोध में सड़कों पर उतरे आदिवासी संगठन, फूंका टायर, लगाया जाम, प्रशासन सतर्क
- परिसीमन से लोकसभा और राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए: जगन रेड्डी ने की अपील
- तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ राजनीति दलों की अहम बैठक शुरू, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने बनाई दूरी
- दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने 14 विधायकों को एमसीडी के लिए किया मनोनीत, जानें- लिस्ट में किन-किन नेताओं का नाम शामिल
- खरगे ने कहा- बिहार में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का अध्याय जल्द शुरू होने वाला है
- सदर बाजार की बढ़ती समस्याओं को लेकर व्यापारियों में रोष – फेस्टा