हाईकोर्ट ने स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के ग्राहक को आवश्यकता पर गैरजिम्मेदाराना और असंवेदनशील व्यवहार के आरोप में बार एसोसिएशन के पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। बीमा कंपनी ने आदेश का अनुपालन किया, जिसके बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।
सोमवार को हुई सुनवाई में बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि उन्होंने ग्राहक को पॉलिसी के अनुसार उपचार के लिए आर्थिक मदद कर दी है। इसको आधार मानते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिका निस्तारित कर दी।
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