इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा की आत्महत्या मामले में उसकी पत्नी निकिता के परिवार वालों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए पारित किया। मालूम हो कि मानव के ससुर नृपेंद्र कुमार शर्मा, सास पूनम शर्मा और दोनों सालियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में 6 मार्च को याचिका दाखिल की थी। इस पर बुधवार यानी 12 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मानव के पिता नरेंद्र शर्मा की ओर से अधिवक्ता ने मानव शर्मा के सुसाइड की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब आरोपी पत्नी निकिता भी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंच सकती है।
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- निकिता के परिवार वालों की जमानत याचिका खारिज, होंगे गिरफ्तार