ननिहाल से नाबालिग को बरगलाकर ले जाने के मामले में दोषी को जिला जज विकास कुमार प्रथम ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि मऊ तहसील के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 26 जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीया बेटी अपने ननिहाल गई थी। इस दौरान मोहित पटेल पुत्र दुखी उसे बहला फुसलाकर ले गया। इसकी जानकारी मिलने पर दूसरे दिन ही वह बेटी को घर ले आया। कुछ दिन बाद 21 जुलाई 2020 को मोहित फिर से अपने रिश्तेदारों के सहयोग से उसकी बेटी को बोलेरो से ले गया।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद लड़की को बरामद किया था और बयान दर्ज कराए थे। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध मोहित सिंह पटेल को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।