मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने इस रुख को दोहराया कि वह भगोड़े कारोबारी विजय माल्या द्वारा दायर याचिका पर तब तक विचार नहीं करेगा, जब तक वह भारत वापस नहीं लौट आता। अदालत ने यह टिप्पणी माल्या की उस याचिका पर दी जिसमें उसने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओ) के प्रावधानों को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि माल्या को पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वह भारत लौटेंगे या नहीं। अदालत ने कहा, ”आपको (माल्या) वापस लौटना होगा…अगर आप वापस नहीं आ सकते तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते।”
Trending
- Qaumi Patrika Hindi, 4 Nov 2026
- Qaumi Patrika Hindi, 3 Nov 2026
- Qaumi Patrika Hindi, 02 Nov 2026
- Gold-Silver Price Today: धनतेरस से पहले सोने-चांदी ने पकड़ी रफ्तार, MCX पर सोना 1.39 लाख के पार; चांदी भी चमकी
- हवाई सफर हो सकता है सस्ता! इंडिगो CEO बोले- एयरपोर्ट फीस और टैक्स घटें तो बढ़ेगी विमानन क्षेत्र की रफ्तार
- सोनिया गांधी ने लालू यादव से की मुलाकात, आवास पहुंचकर जाना हालचाल; तेजस्वी बोले- पुराना रिश्ता रहा है
- Cyclone Murasu : आधी रात आंध्र के तट से टकराएगा ‘मुरासु’, 120 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; चेन्नई में स्कूल-कॉलेज बंद
- Diwali 2026: दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखे जलाने की मिली छूट, सुप्रीम कोर्ट ने बताई टाइमिंग

