नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यदि उसने पाया कि गुजरात के अधिकारियों ने संपत्ति के ध्वस्तीकरण संबंधी उसके आदेश की अवमानना की है तो वह उन्हें तोड़े गए ढांचों को फिर से बहाल करने के लिए कहेगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ शीर्ष अदालत के 17 सितंबर के आदेश के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अपील वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि देशभर में अपराध के आरोपियों सहित अन्य लोगों की संपत्तियों का बिना शीर्ष अदालत की अनुमति के ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा।
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