नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर एक ‘भड़काऊ’ गाने का संपादित वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गुजरात के जामनगर में दर्ज मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने प्रतापगढ़ी द्वारा दायर अपील पर गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता किशनभाई दीपकभाई नंदा को नोटिस जारी किया। कांग्रेस नेता ने गुजरात उच्च न्यायालय के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जांच बहुत प्रारंभिक चरण में है। जामनगर में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह की पृष्ठभूमि में कथित ‘भड़काऊ’ गीत के लिए तीन जनवरी को प्रतापगढ़ी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतापगढ़ी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने) और धारा 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल आरोप, दावे) सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।
Trending
- अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का 21 अक्टूबर से होगा आगाज, 24 देशों के कलाकारों की भागीदारी की उम्मीद
- QAUMI PATRIKA HINDI, 14 OCTOBER 2026
- Qaumi Patrika Hindi, 13 October 2026
- आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन, जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग
- पटाखों पर रोक को लेकर SC में जोरदार बहस, CJI सूर्यकांत बोले-पूरी रोक लगी तो दिन में फोड़ने लगेंगे पटाखे
- India’s Economic Growth: IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, 2026-27 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था
- Nainital Tourism: दिल्ली में आंदोलन का असर नैनीताल के पर्यटन पर, होटल खाली; कैंचीधाम रजिस्ट्रेशन पर भी असमंजस
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि केस के ट्रायल पर रोक; चार हफ्ते में जवाब तलब

