नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नया नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है।
उन्होंने मामले को यहां राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इस मामले में शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तारीख तय की।